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प्रॉपर्टी खरीद कैलकुलेटर | घर की कुल लागत, होम लोन और EMI

🏠 प्रॉपर्टी खरीद कैलकुलेटर

घर की असली कुल लागत • अधिकतम होम लोन • डाउन पेमेंट • EMI — एक ही जगह

प्रॉपर्टी और लोन की जानकारी भरें

अफोर्डेबल: कीमत ₹45 लाख तक और कार्पेट एरिया मेट्रो में 60 वर्ग मीटर / नॉन-मेट्रो में 90 वर्ग मीटर तक
राज्य के हिसाब से अलग; कई राज्यों में महिलाओं को छूट
कई राज्यों में अधिकतम सीमा तय होती है
ब्रोकरेज, वकील, सोसाइटी/मेंटेनेंस, शिफ्टिंग आदि
RBI सीमा से ज्यादा होने पर अपने आप कम हो जाएगा
EMI का बोझ जांचने के लिए (वैकल्पिक)

📋 घर की कुल लागत

प्रॉपर्टी की कीमत–
GST–
स्टांप ड्यूटी–
रजिस्ट्रेशन फीस–
अन्य खर्च–
कुल लागत–

🏦 लोन, डाउन पेमेंट और EMI

होम लोन राशि
–
अपनी जेब से (कुल)
–
मासिक EMI
–
RBI के अनुसार अधिकतम लोन (LTV सीमा)–
पूरे लोन पर कुल ब्याज–
लोन पर कुल भुगतान (मूलधन + ब्याज)–
घर का कुल खर्च (अपना पैसा + कुल लोन भुगतान)–

ये कैलकुलेटर क्या-क्या बताता है?

घर खरीदते समय ज्यादातर लोग सिर्फ प्रॉपर्टी की कीमत और EMI देखते हैं। लेकिन असल में कीमत के ऊपर GST, स्टांप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस और कई छोटे-बड़े खर्च जुड़ते हैं, और बैंक पूरी कीमत का लोन भी नहीं देता। ये कैलकुलेटर इन सबको एक साथ जोड़कर बताता है कि आपको अपनी जेब से कुल कितना पैसा तैयार रखना होगा, कितना लोन मिल सकता है, और हर महीने कितनी EMI बनेगी।

हिसाब में इस्तेमाल हुए नियम

चीज़नियम (अक्टूबर 2026 तक)
GST — Ready-to-moveOccupancy/Completion Certificate मिल चुका हो तो GST नहीं लगता
GST — Under-construction (अफोर्डेबल)1% (बिना ITC) — कीमत ₹45 लाख तक, कार्पेट एरिया मेट्रो में 60 वर्ग मीटर / नॉन-मेट्रो में 90 वर्ग मीटर तक
GST — Under-construction (अन्य)5% (बिना ITC)
होम लोन LTV सीमा (RBI)₹30 लाख तक के लोन पर कीमत का 90%, ₹30–75 लाख पर 80%, ₹75 लाख से ऊपर 75%
TDS₹50 लाख या ज्यादा की प्रॉपर्टी पर खरीदार 1% TDS काटता है (धारा 393, Form 141 — पहले धारा 194-IA, Form 26QB)
स्टांप ड्यूटी व रजिस्ट्रेशनहर राज्य में अलग — अपने राज्य की दर भरें

कैलकुलेटर इस्तेमाल करने के टिप्स

  • स्टांप ड्यूटी अपने राज्य की डालें: ये ज्यादातर राज्यों में कुछ प्रतिशत के बीच होती है और कई जगह महिला खरीदार को छूट मिलती है। सही दर अपने राज्य के रजिस्ट्रेशन/IGRS पोर्टल पर देखें।
  • अपनी जेब का पैसा पहले से जोड़ें: डाउन पेमेंट के साथ-साथ स्टांप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन और अन्य खर्च भी आमतौर पर अपनी बचत से ही देने पड़ते हैं।
  • EMI का बोझ देखें: EMI आय के जितने कम हिस्से में रहे, उतना बेहतर। इमरजेंसी फंड और बाकी जरूरी खर्च के लिए जगह छोड़ें।
  • ब्याज दर बदल सकती है: ज्यादातर होम लोन फ्लोटिंग रेट पर होते हैं, इसलिए रेपो रेट बदलने पर EMI या अवधि बदल सकती है।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या स्टांप ड्यूटी होम लोन में शामिल होती है?

आमतौर पर नहीं। बैंक लोन प्रॉपर्टी की कीमत के आधार पर देते हैं, और स्टांप ड्यूटी व रजिस्ट्रेशन का पैसा खरीदार को खुद देना होता है। अपने बैंक से इसकी पुष्टि जरूर करें।

Ready-to-move फ्लैट पर GST क्यों नहीं लगता?

जब बिल्डिंग को Occupancy/Completion Certificate मिल जाता है, तो उसकी बिक्री को सेवा नहीं माना जाता, इसलिए उस पर GST नहीं लगता। Under-construction प्रॉपर्टी पर GST लगता है।

1% TDS क्या मेरा अतिरिक्त खर्च है?

नहीं। ₹50 लाख या ज्यादा की प्रॉपर्टी पर खरीदार विक्रेता को दी जाने वाली रकम में से 1% काटकर सरकार में जमा करता है। ये कुल कीमत का ही हिस्सा है, अलग से नहीं देना पड़ता — लेकिन इसे समय पर जमा करना और फॉर्म भरना खरीदार की जिम्मेदारी है।

बैंक मुझे कितना होम लोन देगा?

RBI की LTV सीमा के अंदर बैंक आपकी आय, उम्र, मौजूदा EMI, CIBIL स्कोर और प्रॉपर्टी की जांच के आधार पर लोन तय करता है। कैलकुलेटर सिर्फ RBI की अधिकतम सीमा बताता है, असली मंजूर रकम कम हो सकती है।

डिस्क्लेमर: ये कैलकुलेटर सिर्फ अनुमान और शैक्षणिक जानकारी के लिए है, इसे वित्तीय, कानूनी या टैक्स सलाह न समझें। GST, TDS, LTV और स्टांप ड्यूटी के नियम अक्टूबर 2026 की उपलब्ध जानकारी पर आधारित हैं और बदल सकते हैं। असली लोन राशि, ब्याज दर और सरकारी शुल्क के लिए अपने बैंक, बिल्डर और राज्य के रजिस्ट्रेशन विभाग से पुष्टि करें।

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